मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कारावास

महराजगंज: जनपद के ठूठीबारी क्षेत्र में दो साल पहले 12 वर्षीय मासूम बालिका को बहला फुसलाकर कर भागा ले जाने और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपहरण और रेप के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत ने धारा 363, 376(3) भारतीय दंड संहिता एवं धारा4 पोस्को अधिनियम के तहत नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के दोषी प्रद्युम्न पुत्र झकरी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 25000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड की समस्त पीड़िता को दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक जनपद के अंतर्गत ठूठीबारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा, बेलवा निपानिया, टोला, तेगरहना निवासी भगवत प्रसाद पुत्र अयोध्या प्रसाद ने थाना चौक में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने प्रद्युम्न पर उसकी 12 साल की बेटी को 25 नवंबर 2021 को बहला फुसलाकर कर भागा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने मामला दर्ज कराया था।

दर्ज एफआईआर में पीड़ित ने बताया कि घटना वाले दिन उसकी 12 वर्षीय पुत्री अपने ननिहाल (ग्राम सभा मिश्रौलिया, थाना चौक जनपद महाराजगंज) गई थी। उसके ही गांव में रहने वाले प्रदुमन पुत्र झकरी निवासी बेलवा निपानिया टोला, तिगरहना, थाना ठूठीबारी, उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कर भाग ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

थाना चौक पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 152 / 2021 दर्ज कर तत्कालीन विवेचन बाबूलाल द्वारा धारा 363 , 376 भारतीय दंड संहिता एवं तीन/चार लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान सरकारी पक्ष ने 10 गवाह एवं दर्जनों दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।


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