विस्तारित क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के मानक तय

इलाहाबाद: शहर के विस्तारित क्षेत्र की सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का मानक तय हो गया है. शहर के नव सृजित क्षेत्र में पांच मीटर से 12 मीटर तक ऊंचे पोल लगेंगे. पोल पर 30 वाट से 150 वाट तक की एलईडी लाइट लगेंगी. लाइट लगाने और देखरेख का काम निजी एजेंसियों को दिया जाएगा.
नगर निकाय निदेशालय ने शहर के नव सृजित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाने की गाइडलाइन जारी की है. इसी के आधार पर प्रयागराज के झूंसी, नैनी, फाफामऊ और झलवा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी. नगर निगम के मुख्य अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि नगर निकाय निदेशालय से 19  को जारी गाइडलाइन के आधार पर नए क्षेत्र में मार्ग प्रकाश व्यवस्था होगी. गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन होगा. नगर निगम शहर का हिस्सा बने कई क्षेत्र में महाकुम्भ, निजी फंड से लाइटें लगाने की योजना बना चुका है.

ईईएसएल को स्ट्रीट लाइट लगाने से अलग किया

शहर के नव सृजित क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें लगाने और रखरखाव की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंपी जाएगी. नगर निकाय निदेशालय की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि शहर के विस्तारित क्षेत्रों में ईईएसएल लाइटें नहीं लगाएगी. जबकि पुराने आदेश के तहत शहर में ईईएसएल 40 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाईं और रखरखाव कर रही है. शासन का पत्र आने से पहले नगर निगम कार्यकारिणी ने शहर के विस्तारित क्षेत्रों में ईईएसएल को स्ट्रीट लाइटें लगाने के काम से अलग कर दिया है.

 


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