मतदान दलों का 5 दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण आज से शुरू

बूंदी । जिले में 25 नवम्बर को आयोजित होने वो विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान दलों का 5 दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण 17 से 21 नवम्बर तक राजकीय महाविद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि 17 नवम्बर को पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी का प्रथम प्रशिक्षण क्रमांक 501 से 650, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं तृतीय क्रमांक 801 से 1157 का प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 651 से 750 तक के प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 18 नवम्बर को पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 751 से 900, मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय क्रमांक 01 से 06 का प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 901 से 1000 तक के प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) राजपाल सिंह ने बताया कि 19 नवम्बर को पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 1001 से 1150 का प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 1151 से 1157 व महिला पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 01 से 37 तथा दिव्यांग पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 01 से 06 तक के प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार 20 नवम्बर को पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 1 से 150, मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय क्रमांक 1 से 400 का प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी  व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 151 से 250 तक के प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार 21 नवम्बर को पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 251 से 400, मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय क्रमांक 401 से 800 का प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम क्रमांक 401 से 500 तक का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि समस्त मतदान कार्मिकों का उक्त स्थलों पर स्थापित मतदान सुविधा केन्द्रों पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान संपादित करवाया जाएगा। मतदान हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फोटो पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस एवं होमगार्ड के मतदान हेतु सुविधा केन्द्र की स्थापना 17 व 18 नवम्बर को पुलिस ऑडिटोरियम में होगी।

 

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