रामपुर की अदालत ने अफीम के तीन तस्करों को जेल की सजा सुनाई
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके चालान बाद अन्वेषण अदालत में पेश किया गया

शिमला: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सेस राम निवासी जटेहर (खनाग), मेघ सिंह निवासी नरगाली (खनाग), ओम प्रकाश निवासी गरुली (थुनाग) को 2 किलो 260 ग्राम अफीम रखने व बेचने के जुर्म में 10 साल कठोर कारावास व 3लाख रुपये (प्रत्येक को एक लाख) जुर्माना की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 25.07.2020 को पुलिस टीम गश्त पर थी तो सुबह करीब पांच बजे शाम उपरोक्त तीनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति मुकाम पटवा कैंची (आनी) में अपने हाथ में थैला उठाए हुए उपर से सडक़ की तरफ आ रहा था, जैसे ही उसकी नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ी तो वह पीछे मुडक़र भागने लगा तथा थैले को झाडिय़ों में फेंक दिया। व्यक्ति को पुलिस द्वारा काबू करने के बाद थैले को चैक किया इसमें से 2 किलो 260 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सेस राम बताया।
