आंध्र प्रदेश HC ने नायडू की याचिका को 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एपी कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम अध्यक्ष नाला चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने शुक्रवार को यहां याचिका पर सुनवाई की।

एपी-सीआईडी ​​के वकील विवेकानंद ने अदालत को बताया कि अतिरिक्त वकील पोन्नावोलु सुधाकर उपलब्ध नहीं हैं और प्रार्थना की कि मामले को 21 या 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

अदालत ने कहा कि याचिका की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है, लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई 15 नवंबर को की जा सकती है। सीआईडी ​​के वकील विवेकानंद ने अनुरोध किया कि मामले को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

नायडू के वकील धम्मरपति श्रीनिवास ने इस मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि एपी सीआईडी ​​ने बार-बार सुनवाई स्थगित करने की मांग करके शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है।

श्री नायडू को पहले ही एपी कौशल विकास घोटाला मामले में 31 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चिकित्सा आधार पर न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत दी गई है।


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