कलकत्ता हाई कोर्ट जज के पति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने CID जांच के आदेश दिए

दार्जीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पति के खिलाफ प्रभाव डालने के आरोपों की सीआईडी जांच का आदेश दिया है। यह आदेश देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एलवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सीआईडी को दिसंबर तक सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

74 साल की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों पर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए उसे घर से निकालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर थाने में दो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गयी.
सीआईडी को जांच के आदेश दिए गए
जज के पति इस मामले में बचाव पक्ष के वकील हैं, जिन पर पुलिस जांच को प्रभावित करने का आरोप है। वृद्धा का कहना है कि उनके प्रभाव के कारण ही गिरफ्तारी के बाद भी मामले की जांच आगे नहीं बढ़ रही है. उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. सीआइडी को मामले की पूरी तरह भयमुक्त होकर जांच करने को कहा गया है.