विधानसभा आम चुनाव-2023 एमपी में भी राजस्थान के मतदाताओं को वोट डालने के लिए मिलेगा सवैतनिक

डूंगरपुर । राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत 25 नवम्बर (शनिवार) को मतदान होना है। मध्यप्रदेश श्रम आयुक्त ने निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत राजस्थान राज्य के मतदाताओं को नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि डूंगरपुर जिले से बड़ी संख्या में लोग मध्यप्रदेश में काम करते हैं। ऐसे मतदाताओं से अपील है कि वे 25 नवम्बर को डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान हर नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी भी है।

भारत निर्वाचन आयोग का संदेश है कि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में हर एक वोट जरूरी है। मध्यप्रदेश में काम करने वाले डूंगरपुर जिले के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि वे मतदान जरूर करें। मध्यप्रदेश श्रम आयुक्त ने मध्यप्रदेश में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के संस्थानों के नियोजकों को उनके संस्थान में कार्यरत आकास्मिक एवं दैनिक मजदूरी सहित राजस्थान राज्य के पंजीकृत मतदाताओं को 25 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश देने के लिए निर्देशित किया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किए जाने का प्रावधान हैं। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को किसी राज्य की लोकसभा, विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है।


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