2 नवंबर को होगी निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई

रांच : जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें ईडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसके बाद कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तिथि तय की.

छवि रंजन के जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपना पक्ष रखा जबकि हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन की तरफ से अपना पक्ष रखा.