आजम खान एंड फैमिली को तगड़ा झटका, फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में दोषी

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. बेटे अब्दुल्ला आजम के फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खानस उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है. यह फैसला रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है.

फेक बर्थ सर्टिफिकेट का याह केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी. लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके विरोधी प्रत्याशी नवाब काजिम अली हाई कोर्ट पहुंच गए थे. काजिम ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं.

काजिम ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं. शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है. यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था. इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था.


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