देशी पिस्टल लेकर घूम रहा युवक बस स्टैण्ड में गिरफ्तार

राजनादगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने थाना क्षेत्र में असमाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाये जा रहे हैं. इस कड़ी में आज मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि- एक व्यक्ति संगम चौक तुलसीपुर में पिस्टल लेकर घुम रहा है, आसपास के लोग दहशत में है, कि सूचना पर तत्काल पुलिस बल भेजकर घेराबंदी कर पकडे नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता किशन साहू उर्फ झिल्ली पिता किशोर साहू उम्र 18 वर्ष 4 माह साकिन संगम चौक शेरे पंजाब गली तुलसीपुर थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ.ग.) बताया। जिसके कब्जे से एक नग देशी पिस्टल एवं 2 नग 7.65 एम.एम. का जिंदा कारतूस मिला जिसे मौके पर जप्त किया गया।आरोपी आदतन आरोपी है, पूर्व में अपराध कमांक 198/22 धारा 324, 34 भादवि., 895/22 धारा 302, 34 भादवि. के मामलें में जेल जा चुका है, अभी कुछ ही दिन पूर्व जेल से छुटा है।

एक व्यक्ति नया बस स्टैण्ड दशमेश ढाबा के सामने राजनांदगांव के पास चाकू लेकर घुम रहा है, आसपास के लोग दहशत में है। कि सूचना पर तत्काल थाने से स्टाफ भेजकर घेराबंदी कर पकड़े नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता .धन्नू उर्फ धनराज साहू पिता लक्ष्मीनारायण साहू उम्र 22 वर्ष साकिन ब्लाक नं. 09 अटल आवास पेन्ड्री थाना लालबाग जिला राजनांदगांव (छ.ग.) तलाशी लेने पर एक नग धारदार चाकू मिला, जिसे मौके पर कब्जे से जप्त किया गया। आरोपी आदतन आरोपी है, पूर्व में अपराध क्रमांक 462 धारा 25 आर्म्स एक्ट के मामलें में जेल जा चुका है, तथा धारा 151/107,116 (3) जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों आदतन आरोपियों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मकसद से अवैध रूप से पिस्टल एवं चाकू रखना पाये जाने से मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपियो का कृत्य आर्म्स एक्ट के तहत सबूत पाये जाने से आरोपीगणों के विरूद्व थाना कोतवाली राजनांदगांव में पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 823/23 एवं 824/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।