ट्रेनों में खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को रेलवे ने दी सख्त चेतावनी

दिल्ली। ट्रेन में यात्री को वेज की बजाए नॉनवेज भोजन परोसने पर कंपनी का खानपान का ठेका रद्द होगा। नॉनवेज की ट्रे लाल, जबकि वेज की ट्रे हरे रंग की होगी। भोजन में बाल मिलना, मात्रा कम होना, वेंडर के बावर्दी नहीं होना, यात्री से अभद्र भाषा का प्रयोग या हाथपाई करने की स्थिति में भी कंपनी पर 2.5 लाख का भारी जुर्माना से लेकर खानपान का ठेका रद्द किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने 2017 की खानपान नीति के स्थान पर 14 नवंबर को नई नीति लागू कर दी है। इसमें रेल यात्रियों को ट्रेनों में स्वच्छ, स्वादिष्ट, ताजा और ब्रांडेड भोजन देने का खाका तैयार किया गया है। गंदी वर्दी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई के अभाव में खानपान कंपनी पर चौथी बार में 2.5 लाख रुपये का जुर्माना व पांचवीं बार गलती दोहराने पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

नई नीति में यात्री की शिकायत पर ठेकेदार पर जुर्माने को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें ठंडा-बासी भोजन, भोजन की खराब प्रस्तुतीकरण और देरी होने पर पहली बार में पांच हजार और पांचवीं बार में 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि शेष श्रेणियों में चार बार में भारी जुर्माना और पांचवीं बार में ठेका रद्द करने की व्यवस्था है। भोजन में छिपकली-चूहा मिलना या खाने के बाद अस्पताल में यात्री के भर्ती होने पर पहली बार में 5 लाख रुपये जुर्माना व दूसरी बार गलती होने पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।


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