कांग्रेस-आप के ट्रस्ट को आयकर निर्धारण से राहत

हिसार: सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के सक्षम प्राधिकार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी सहित कुछ अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ फिलहाल आयकर निर्धारण आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने आयकर अधिकारियों द्वारा उनके कर निर्धारण को केंद्रीय सर्किल में स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सात नवंबर तक स्थगित करते हुए यह मौखिक निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इन याचिकाओं में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, आम आदमी पार्टी सहित कुछ अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट के कर निर्धारण मामले केंद्रीय सर्किल में स्थानांरित किए जाने को चुनौती दी गई है.

शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग से कहा कि हम मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल कर निर्धारण का आदेश पारित नहीं किया जाए. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यदि किसी तरह का कर निर्धारण आदेश पारित होता है, तो यह अपील निरर्थक हो जाएगी.