पूर्व विधायक के खिलाफआरोप पत्र दाखिल किया ईडी

भुवनेश्वर: एक बड़े घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व विधायक और खनिक जितेंद्र नाथ पटनायक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

केंद्रीय एजेंसी ने पीएमएल अधिनियम के तहत दर्ज मामले के संबंध में एक साझेदारी फर्म मेसर्स बीडी पटनायक के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी प्रस्तुत की। पिछले साल की शुरुआत में, ईडी ने पटनायक की 133 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी, जो उन्होंने कथित तौर पर गलत तरीके से अर्जित धन से खरीदी थी। पटनायक 2009 से 2014 तक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चंपुआ के विधायक रहे थे।
खुर्दा जिला और सत्र न्यायाधीश अदालत-सह-विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करते हुए, ईडी ने पटनायक और फर्म के लिए सजा के साथ-साथ 133.87 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मांग की। विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है.
जांच से पता चला कि मेसर्स बीडी पटनायक का भागीदार पटनायक, राज्य सरकार से वैध खनन पट्टे के साथ-साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी के बिना अवैध खनन में शामिल था।
अवैध खनन से 1989 और 2009 के बीच राज्य के खजाने को 130.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। कथित तौर पर पटनायक ने अवैध रूप से कमाए गए धन को अपने अन्य व्यवसायों में लगाया और खुद के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी समृद्ध किया। ईडी ने राज्य सतर्कता मामले के आधार पर अवैध खनन की जांच की थी।