बिल्डर पर साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना

गुडगाँव: अंसल एसेंसिया टाउनशिप में बिल्डर द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण नहीं करने और बिना शोधित पानी को जमीन में छोड़ा जा रहा था. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर गठित की गई कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. इसके बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड ने कार्रवाई कर बिल्डर पर तीन करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड ने एक्शन टेकन रिपोर्ट और कमेटी द्वारा टाउनशिप में की गई जांच रिपोर्ट एनजीटी में 13  को प्रस्तुत कर दी है. मामले में एनजीटी में आठ दिसंबर को सुनवाई होगी.

आरडब्ल्यूए के प्रधान धर्मेंद्र तंवर ने बताया कि सेक्टर-67 में अंसल एसेंसिया टाउनशिप स्थित है. 231.7 एकड़ की टाउनशिप में वाणिज्यिक,प्लॉट और फ्लैट है. सोसाइटी में तीन हजार से ज्यादा परिवार अभी रह रहे है. उन्होंने बताया कि सोसाइटी में बिल्डर द्वारा नियमों के अनुसार अभी तक न तो एसटीपी का निर्माण किया गया. दूषित पानी को बिना अनुमति के टाउनशिप खाली पड़े प्लॉट,अस्पताल,स्कूल और क्लब की जमीन पर छोड़ा जा रहा था.
उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर को कई बार शिकायत भी दी गई,लेकिन उसकी तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया. ऐसे में उनकी लिगल टीम ने 29 मार्च 23 को एनजीटी कोर्ट में याचिका दायर की. एनजीटी ने मामले में सुनवाई करते हुए 30 मई 23 को एक तीन सदस्यों की कमेठी का गठन किया गया,जिसमें एडीसी गुरुग्राम ,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक और राज्य प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक की टीम बनाई. टीम को याचिका में लगाए गए सभी आरोप की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.
अगस्त में जांच करने पहुंची टीम एनजीटी के आदेशों के बाद 22 अगस्त 23 को सेक्टर-67 स्थित एसेंशिया टाउनशिप में टीम पहुंची. उनके द्वारा सभी आरोप की जांच की गई. इसमें समिति के सामने आया कि टाउनशिप में परिचालन एसटीपी की क्षमता केवल 65 किलोलीटर प्रति दिन (केएलडी) थी,जबकि बिल्डर ने  अगस्त  को पर्यावरण मंजूरी में 4700 केएलडी का प्रारंभिक अनुमान लगाया था.टीम को जांच के दौरान सामने आया कि बिल्डर द्वारा बनाए गए एसटीपी भी संरचनात्मक रूप से पर्याप्त और परित्यक्त स्थिति में नहीं पाया गया.
पानी को शोधित किए बिना खाली जमीन पर छोड़ा जा रहा था इसके अलावा बिल्डर के द्वारा बिना शोधित किए और बिना अनुमति के दूषित पानी को भी खाली जमीन पर टाउनशिप में छोड़ा जा रहा था.ऐसे में टीम ने मौके से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए फरीदाबाद स्थित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की लैब में भेजे गए.
वहीं जांच के दौरान टीम को बिल्डर द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन भी करना पाया गया. वहीं, बिल्डर से इस बारे में फोन और मैसेज भेजकर संपर्क किया गया,लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

 


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