यौन उत्पीड़न: केरल उच्च न्यायालय ने के सी वेणुगोपाल, सीबीआई को नोटिस जारी किया

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सौर घोटाले से संबंधित बलात्कार मामले में पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद और सीबीआई को नोटिस जारी किया।

याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सीएस डायस ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानूनी बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

सीबीआई ने बलात्कार के आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी और तिरुवनंतपुरम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सीजेएम को सीबीआई रिपोर्ट स्वीकार करने और पीड़ित द्वारा दायर विरोध याचिका को खारिज करने की जल्दी थी। अदालत एक विरोध याचिका पर विचार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पालन करने में भी विफल रही। सीजेएम ने रेफर रिपोर्ट और विरोध याचिकाओं से निपटने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की। शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की शपथ के बिना जांच किए बिना किसी विरोध याचिका को खारिज करना कानून में अस्वीकार्य है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोई जांच नहीं की है. इसने आरोपियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड और टावर लोकेशन एकत्र नहीं की है। यदि ये सामग्रियां एकत्र की जाती हैं, तो यह पता चलेगा कि आरोपी अपराध के प्रासंगिक दिन और समय पर घटना स्थल पर था। सीबीआई द्वारा दायर की गई रिपोर्ट और कुछ नहीं बल्कि उसके अधिकार का पूर्ण दुरुपयोग है।

जिन परिस्थितियों और परिवेश में पीड़िता के साथ अपराध किया गया, उनकी पुष्टि कई गवाहों के बयानों से होती है।

जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए कई दस्तावेज़ यह साबित करेंगे कि पीड़िता का मामला वास्तविक है।


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