वाटिका ग्रुप के दो एमडी समेत छह पर केस दर्ज

रेवाड़ी: सेक्टर-82ए के वाटिका इंडिया नेक्स्ट में रिहायशी प्लॉट की बिक्री में धोखाधड़ी मामले में वाटिका ग्रुप के एमडी गौतम भल्ला और डायरेक्टर अनिल भल्ला समेत छह लोगों पर थाना खेड़कीदौला में केस दर्ज हुआ है.

सिकंदरपुर बढ़ा निवासी प्रदीप कुमार ने 23 जून को पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में कहा था कि सेक्टर 82ए स्थित वाटिका इंडिया नेक्स्ट में प्लॉट खरीदने का प्लान बनाया. उन्होंने रजनीश कुमार सिंह और रिचू सिंह से मुलाकात की. साल 2009 में सी ब्लॉक में 240 वर्ग गज का प्लॉट पजेशन पेमेंट स्कीम में वाटिका लिमिटेड से 47 लाख 52 हजार रुपये खरीदा था. फरवरी में शिकायतकर्ता ने इस प्लॉट को इस दंपति से खरीद लिया. 60 हजार रुपये वाटिका लिमिटेड को देखकर इस प्लॉट को अपने और अपने भाई के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया.
पूर्व खरीदार और वाटिका ग्रुप के बीच हुए बिल्डर बायर एग्रीमेंट के तहत 36 महीने यानी साल 2012 में पजेशन देना था.  2012 में पाया कि वाटिका ग्रुप यह प्लॉट नहीं देना चाह रहा है. वाटिका ग्रुप ने उनसे बिना बात किए सेक्टर 82ए स्थित टाउनसेंड एवेन्यू में वैकल्पिक प्लाट अलॉट कर दिया. जब ऐतराज किया तो धमकी दी कि यदि वैकल्पिक प्लाट नहीं लेते हैं तो उनके प्लॉट की अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे. इस प्लाट की कीमत को 47.52 लाख से बढ़ाकर 56.62 लाख रुपये कर दिया. बिल्डर बायर एग्रीमेंट के तहत शिकायतकर्ता ने 36.85 लाख रुपये दे दिए थे.


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