कोयंबटूर सिलसिलेवार विस्फोट: मद्रास HC ने एस ए बाशा को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-उम्मा के संस्थापक और 1998 के कोयंबटूर सिलसिलेवार विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एस ए बाशा को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी।

जब उनकी उम्र (85 वर्ष) और स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए शीघ्र रिहाई की मांग करने वाली याचिका सुनवाई के लिए आई, तो अतिरिक्त लोक अभियोजक राज तिलक ने प्रस्तुत किया कि सरकार को उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने बाशा को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा।