शिक्षा विभाग ने तमिलनाडु स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

चेन्नई: तमिलनाडु के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. ये दिशानिर्देश शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की अनुमति देते हैं। सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 47 वर्ष तक संशोधित किया जाना है।

वहीं, मिडिल और हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। सरकार ने शिक्षकों और शिक्षक संघों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और अभ्यावेदन के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार के विशेष उपाय के रूप में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 वर्ष निर्धारित की गई थी।
सरकार ने निर्धारित किया है कि जनवरी 2020 में जारी विभिन्न सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट मिडिल और हाई स्कूल विभागों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा के विशेष प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
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