दुष्कर्म के आरोपी को हुई बड़ी सजा, जानें पूरा मामला

रांची: गढ़वा व्यवहार न्यायालय मे दुष्कर्म के आरोपी को बड़ी सजा हुई है. अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.अदालत के द्वारा यह फैसला दस साल के बाद आया है.

दस साल बाद आया है फैसला

पोक्सो एक्ट की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. करीब दस वर्ष बाद इस सजा पर सुनवाई हुई है. पोक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिक छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को दोषी पाया है. मामले में जिले की भंडरिया थाना अंतर्गत रामर ग्राम निवासी अमल बाखला को दोषी पाया गया. जिसके बाद उसे 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अभियुक्त को ₹50000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. बता दें कि घटना 26 जून 2013 की है. नाबालिग बस स्टैंड पर खड़ी थी तभी आरोपी उसे जबरन वहां से ले गया और घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद भंडरिया थाने मे इसकी लिखित शिकायत की गई थी. जिसपर अब दस साल बाद फैसला आया है.


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