जबलपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद लगा छह हजार का जुर्माना

जबलपुर। पॉक्सो की अदालत ने एक नाबालिग से पूछताछ करने वाले रिटेन किट्टू साहूकार को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रीटेल को एलायंस और छह हजार रुपये के एलायंस की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट को एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश दिया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि क्लार्क ने कुंडम थाने में शिकायत दर्ज की थी। याचिका में उन्होंने बताया कि 4 सितंबर 2020 को उनकी दादी का घर पर मर्डर हो गया था। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के नागालैंड कित्तू बाजारी आए और उन्हें मोबाइल फोन पर अपने कमरे में ले गए। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं, चिल्लाने पर उसके मुंह को दबाया गया और गाली-गलौज की गई।

जब कलाकार की मां ने आवाज देते हुए कहा कि बंदूक ने किसी को कुछ बताया तो जान से मारने की धमकी देने वाले ने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने दुराचार, पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई याचिका पर अदालत में सहमति पेश की। समीक्षा के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और सबूतों को परीक्षण अदालत ने कहा कि मैसाचुसेट्स को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बर्कडे ने पैरवी की।

 

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