9 सितम्बर को होगा तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि 9 सितम्बर 2023 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सीकर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में लंबित दांण्डिक शमनीय दीवानी, सिविल प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, एम.ए.सी.टी. श्रम व नियोजन, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों आदि से संंबंधित प्रकरणों का एवं प्री.लिटिगेशन प्रकरणों बैंक, बीमा कम्पनियों के धारा 138 एन.आई.एक्ट. धन वसूली, श्रम एवं नियोजन, बिजली.पानी, भरण.पोषण से संबंधित प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही सचिव द्वारा बताया गया की लोक अदालत में प्रकरण निस्तारण से समयए पैसा व संबंध सभी की बचत होती हैं। सभी पक्षकार अपने अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने एवं लोक अदालत के सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की।


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