चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास

बाज़ार। मंडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि किसी भी मामले में दोषी पक्ष जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषियों की पहचान रजत कुमार पुत्र मंजू राम गांव अपर डार्टी (लाहला), तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा और रिजुल चौधरी पुत्र सुरेश कुमार गांव हंगलोह के रूप में हुई है।

हम आपको बता दें कि मामला 9 जुलाई 2021 का है. जब पुलिस की एक टीम निजी वाहन से गश्त पर तैनात थी. इसी दौरान गुम्मा से जोगिंदरनगर की ओर एक मारुति कार आई। जब पुलिस ने वाहन को रुकने के लिए कहा, तो चालक ने उसे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। दोनों आरोपी कार में मौजूद थे और उनमें से एक की गोद में बैग था। पुलिस ने जब आरोपी से गाड़ी के दस्तावेज मांगे तो आरोपी ड्राइवर ने कहा कि वह दस्तावेज घर पर ही छोड़ आया है.

पुलिस ने जब आरोपी से गोद में लिए बैग के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध बैग की तलाशी ली तो 1,505 किलोग्राम चरस बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद आरोपियों पर अदालत में आरोप लगाए गए.

इस मामले में जिला जज विनोद भारद्वाज ने अदालत के समक्ष आरोप पर बहस की. उन्होंने कहा कि इस मामले के सिलसिले में 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किये गये हैं. जिसके बाद ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि यदि दोषी किसी भी परिस्थिति में जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक