बदल दिए गए एनपीएस से पैसे निकालने के नियम

एनपीएस नियम: नेशनल पेंशन सिस्टम के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है।एनपीएस से पैसे निकालने के नियम बदल गए है।   पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस के तहत पैसा निकालने के लिए शेयरधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य

‘पेनी ड्रॉप’ प्रक्रिया के तहत, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां ​​(सीआरए) बैंक बचत खातों की सक्रिय स्थिति को देखती हैं और बैंक खाता संख्या और ‘प्रान’ (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दायर संख्या एकत्र करती हैं। दिए गए दस्तावेज़ों में दिए गए नामों से मेल खाता है।

ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासी के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण में बदलाव पर भी लागू होंगे।

जानिए क्या है पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन?

खाते की वैधता लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि जमा करके और पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘परीक्षण लेनदेन’ करके सत्यापित की जाती है।

पीएफआरडीए की हालिया अधिसूचना के अनुसार, नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन सफल होना चाहिए।


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