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CPS मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी है परंतु वह सीपीएस बने रहेंगे। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया था कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं हालांकि उन्हें अन्य विधायकों से ज्यादा सैलेरी कानून के अनुसार ही दी जा रही है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई 11 मार्च को होगी। प्रदेश महाधिवक्ता अनूप रत्न की ओर से यह बताया गया कि इन सीपीएस को कानूनन किसी भी तरह की मंत्रियों वाली सुख-सुविधा नहीं दी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी अप्वाइंटमैंट सैलरीज अलाऊंस पावर्स प्रिविलेजिस एंड एमेनिटीज एक्ट 2006 के मुताबिक सीपीएस को मंत्री की तरह कार्य करने की पहले से ही मनाही है। असम और हिमाचल प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए नियमों में भिन्नता है। इस कारण सीपीएस को असम के नियमों के दृष्टिगत हटाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश महाधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए गए नियम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हैं जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहले ही सीपीएस की नियुक्ति को जायज ठहरा चुका है। गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।


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