बाल संरक्षण इकाई ने फर्जी सूचनाओं को चिह्नित किया

यहां की जिला बाल संरक्षण इकाई ने कहा है कि मृत माता-पिता के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 2,500 रुपये के भुगतान के संबंध में फर्जी जानकारी ऑनलाइन प्रसारित की जा रही है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी शाइना कपूर ने कहा कि राज्य ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 4,000 रुपये का भुगतान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऑनलाइन गलत जानकारी फैला रहे हैं और भोले-भाले लोगों से फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 2,500 रुपये की योजना यूपी में लागू है और पंजाब सरकार “मिशन वात्सल्य योजना” के तहत प्रति बच्चे 4000 रुपये का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता का तलाक हो चुका है या उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है, जिनके माता-पिता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और अन्य लोगों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।