अल-अजीजिया मामले में पूर्व पाक पीएम शरीफ की सजा हुई निलंबित

इस्लामाबाद/लाहौर: पाकिस्तान की पंजाब प्रांतीय सरकार ने मंगलवार को अल-अजीजिया मामले में नवाज शरीफ की सात साल की सजा को निलंबित कर दिया, जबकि दो अलग-अलग अदालतों ने भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में उनकी जमानत की पुष्टि की, जिससे लंदन से लौटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को एक बड़ी कानूनी राहत मिली। चार साल के आत्म-निर्वासन के बाद।

शनिवार को अपनी वापसी के बाद पहली बार, 73 वर्षीय तीन बार के पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो मंगलवार को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के सामने पेश हुए।

शरीफ ने न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने पाकिस्तान लौटने की सुविधा के लिए पिछले सप्ताह तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को निलंबित कर दिया था।


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