एलएंडटी फाइनेंस पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया है।

आरबीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि एलएंडटी फ़ाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक कंपनी का वैधानिक निरीक्षण करने के बाद आई रिपोर्ट से ये पता चला कि एनबीएफसी ने अपने खुदरा कर्जदारों को ऋण आवेदन पत्र/मंजूरी पत्र में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दरें वसूलने के जोखिम के वर्गीकरण और औचित्य का खुलासा नहीं किया।
रिजर्व बैंक के मुताबिक एनबीएफसी ने कर्ज मंजूरी के समय बताई गई दंडात्मक ब्याज दर से ज्यादा ब्याज वसूल की। उसने जुर्माना स्वरूप ब्याज दर में बदलाव के बारे में कर्जदारों को समय पर जानकारी देने पर विफल रही। आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसके द्वारा अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार के बाद गैर-अनुपालन का आरोप…प्रमाणित हो गया है, जिसके बाद मौद्रिक दंड लगाने की जरूरत है।