नाशिक से जायकवाडी तक पानी छोड़ने की समस्या बरकरार

नासिक: नासिक, अहमदनगर जिले के बांधों से जायकवाड़ी में पानी छोड़े जाने की अभी भी कोई संभावना नहीं है. पानी छोड़ने के फैसले पर नासिक से याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम और राज्य सरकार को 20 नवंबर तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतिम सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

इस साल नासिक जिले में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है

नासिक जिले में इस साल पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, लेकिन अहम सवाल अगले मानसून सीजन तक बांध में जल भंडारण की आपूर्ति करना है. इसी तरह, गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम ने नासिक के दरना समूह और गंगापुर बांध समूह से जायकवाड़ी में पानी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, नासिक में किसानों समेत जन प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया.

मराठवाड़ा को पानी देना अनुचित है

यह कहते हुए आक्रामक रुख अपनाया गया है कि जब नासिक जिले में ही सूखे की स्थिति है तो मराठवाड़ा को पानी छोड़ना अनुचित है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, नासिक के पूर्व जिला परिषद सदस्य संजय तुंगर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम को अपना बयान पेश करने के लिए समय दिया है. साथ ही यह भी कहा कि इस फैसले पर अगले महीने 5 दिसंबर को सुनवाई होगी.


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