HC ने हवाई अड्डे के रनवे विस्तार निरीक्षण का दिया आदेश

मेघालय : HC ने हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार निरीक्षण का आदेश दिया है। मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) दोनों को अगले कुछ महीनों के भीतर रनवे के विस्तार के लिए उमरोई हवाई अड्डे का निरीक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद जारी किया. एएआई ने रनवे के विस्तार की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक लागत अनुमान प्रस्तुत किया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।अदालत को उम्मीद है कि दोनों पक्ष विवरण पर काम करेंगे और अगले कुछ महीनों के भीतर आवश्यक निरीक्षण पूरा कर लेंगे। 10 सप्ताह की अवधि के बाद मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। राज्य सरकार इस बात पर व्यवहार्यता रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि उमरोई हवाई अड्डे से बड़े विमान संचालित हो सकते हैं या नहीं, और नए सलाहकारों ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय मांगा है।
सरकार का लक्ष्य भविष्य में हवाई अड्डे को बड़े विमानों के लिए योग्य बनाना है। एएआई ने पहले अदालत को सूचित किया था कि एटीआर और बॉम्बार्डियर्स से परे व्यापक आकार के विमानों के संचालन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए उमरोई हवाई अड्डे पर एक सर्वेक्षण किया जाएगा।