एपी सरकार को झटका आर-5 जोन में मकानों के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

एपी : एपी हाई कोर्ट ने एपी सरकार को एक और झटका दिया. राज्य उच्च न्यायालय ने राजधानी अमरावती में आर-5 ज़ोन घरों के निर्माण पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस आशय का अंतरिम आदेश जारी किया. उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमायाज़ुलु, न्यायमूर्ति सीएच मानवेंद्रनाथराय और न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहारी शामिल थे, ने आर -5 ज़ोन में घरों के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि गैर-राजधानी क्षेत्र के निवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए अमरावती में आर-5 जोन की स्थापना की गई थी, 1402 एकड़ जमीन गुंटूर और एनटीआर जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित की गई थी, राजधानी क्षेत्र के गांवों के किसान कल्याण संघों और रायपुड़ी दलित बहुजन कल्याण इकासा ने मुकदमा दायर किया था मकान निर्माण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।राज्य उच्च न्यायालय ने राजधानी अमरावती में आर-5 ज़ोन घरों के निर्माण पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस आशय का अंतरिम आदेश जारी किया. उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमायाज़ुलु, न्यायमूर्ति सीएच मानवेंद्रनाथराय और न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहारी शामिल थे, ने आर -5 ज़ोन में घरों के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि गैर-राजधानी क्षेत्र के निवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए अमरावती में आर-5 जोन की स्थापना की गई थी, 1402 एकड़ जमीन गुंटूर और एनटीआर जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित की गई थी, राजधानी क्षेत्र के गांवों के किसान कल्याण संघों और रायपुड़ी दलित बहुजन कल्याण इकासा ने मुकदमा दायर किया था मकान निर्माण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।राज्य उच्च न्यायालय ने राजधानी अमरावती में आर-5 ज़ोन घरों के निर्माण पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस आशय का अंतरिम आदेश जारी किया. उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमायाज़ुलु, न्यायमूर्ति सीएच मानवेंद्रनाथराय और न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहारी शामिल थे, ने आर -5 ज़ोन में घरों के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि गैर-राजधानी क्षेत्र के निवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए अमरावती में आर-5 जोन की स्थापना की गई थी, 1402 एकड़ जमीन गुंटूर और एनटीआर जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित की गई थी, राजधानी क्षेत्र के गांवों के किसान कल्याण संघों और रायपुड़ी दलित बहुजन कल्याण इकासा ने मुकदमा दायर किया था मकान निर्माण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।


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