ग्रैप नियमों की अनदेखी पर 20 बिल्डरों, पांच विभागों को नोटिस

हिसार: स्मार्ट सिटी में बीते पांच दिन से बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने  को जिले के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान निर्माण स्थलों पर बगैर स्मॉग गन के कार्य जारी मिले. इस पर विभाग ने ग्रैप नियमों की अनदेखी करने वाले करीब 20 बिल्डरों और पांच सरकारी विभागों को नोटिस जारी किए हैं.

इन विभागों में नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा राज्य औद्यागिक एवं मूलभूत ढांचा निगम शामिल है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी को भी नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में संबंधित विभागों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण और ध्वंस साइट को डस्ट पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए कहा. साथ ही स्मॉग गन अनिवार्य रूप से होने की जांच करने के आदेश दिए हैं.

प्रदूषण विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक केवल 112 साइटों को ही डस्ट कंट्रोल पोर्टल से जोड़ा जा सका है. इसमें से 84 साइट फरीदाबाद क्षेत्र में है जबकि 28 साइट बल्लभगढ़ में हैं. धूल पर नियंत्रण के लिए 500 स्क्वायर मीटर से बड़ी सभी साइटों को डस्ट पोर्टल से रजिस्टर कराने का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर विभाग ने सभी विभागों के साथ बैठक की.
धूल उड़ने से रोकने के उपाय बताने होंगे
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जब दबाव बनाया जाता है तो बस थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करते हैं. इस लापरवाही से शहर की आबोहवा अक्सर खराब ही रहती है. अधिकारियों का कहना है कि जो इकाई 500 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण कार्य करा रहे हैं, उन्हें पोर्टल पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूरी जानकारी देनी होगी. उन्हें बताना होगा कि निर्माण के दौरान धूल को हवा में घुलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं. – दिन यानी महीने दो बार इसकी जानकारी पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा.

 


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