करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामला: कोर्ट ने अरविंदाक्षन, जिलसे की जमानत याचिका खारिज कर दी

कोच्चि: कोच्चि में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में सीपीएम नेता पीआर अरविंदाक्षन द्वारा दायर जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने करुवन्नूर बैंक के वरिष्ठ लेखाकार सीके जिलसे की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

ईडी ने तर्क दिया था कि करुवन्नूर मामले के मुख्य आरोपी सतीश कुमार ने धोखाधड़ी में शामिल धन को वैध बनाने के लिए अरविंदाक्षन का इस्तेमाल किया था।
ईडी ने तीन बैंकों में अरविंदाक्षन की जमा राशि का विवरण भी पेश किया। पिछले सालों में इन खातों से करोड़ों का लेनदेन हुआ है. ईडी ने दलील दी कि इस तरह के लेनदेन का करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंध है।
वडक्कनचेरी की नगर परिषद स्वास्थ्य स्थायी समिति के अध्यक्ष अरविंदाक्षन को ईडी ने 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था।