एकमुश्त समाधान योजना का उठाएं लाभ

आगरा: बिजली बिल जमा नहीं किया और उस पर ब्याज बढ़ती जा रही है तो आप पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर 100 प्रतिशत तक ब्याज माफ करा सकते हैं. 100 प्रतिशत तक ब्याज माफी के लिए आपको पहले आओ-पहले पाओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. डीवीवीएनएल ने घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट देने के विकल्पों की घोषणा की है.

डीवीवीएनएल के एमडी अमित किशोर ने बताया कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 8 नवंबर से 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने पर एकमुश्त समाधान के तहत ब्याज में 100 प्रतिशत और 12 किस्त के साथ 90 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 8 से 30 नवंबर तक 100 प्रतिशत और 3 किस्त में भुगतान पर 80 प्रतिशत और 6 किस्त में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 3 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 8 से 30 नवंबर तक एकमुश्त भुगतान पर ब्याज में 80 प्रतिशत, 3 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

 30 नंवबर तक 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी
3 किलोवाट से अधिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान के तहत 8 से 30 नंवबर तक 60 प्रतिशत और 3 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. निजी (एलएमवी-4बी) उपभोक्ताओं को ब्याज पर 50 प्रतिशत और 3 किस्त में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट ब्याज पर मिलेगी. निजी नलकूप (एलएमवी-5) के एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत और 12 किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी. औद्योगिक (एलएमवी-6) को पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत और 3 किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी. एमडी अमित किशोर ने बताया कि उपभोक्ता 8 से 30 नवंबर के बीच रजिस्ट्रेशन कराएं.

 


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