फांसी के सजायाफ्ता को हाईकोर्ट ने किया बरी

बिहार |  हाई कोर्ट ने भागलपुर के सबौर में 11 वर्षीय बालिका के साथ हुई रेप व हत्या के आरोपी मुन्ना पांडेय को बरी कर दिया. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पाण्डेय की खण्डपीठ ने मुन्ना पांडेय की फांसी की सजा को पुष्टि करने के लिए दायर राज्य सरकार के अपील पर सुनवाई के बाद आरोपी को बरी कर दिया.

मामला 20 में सबौर थाना में दर्ज किया गया था. मामले में 2 फरवरी, 2017 को भागलपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने मुन्ना पांडेय को दोषी करार देते हुए मृत्यु (फांसी) की सजा सुनाई और सजा की पुष्टि के लिए पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट को भेज दिया. हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा को बरकरार रखा.
जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर लगा जुर्माना
हत्या के अनुसंधान में लापरवाही बरतने को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर अर्जी पर राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मंती देवी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.

 


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