खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटना के लिए जमीन मालिक होंगे जिम्मेवार

अमृतसर । अमृतसर के जिला उपायुक्त अमित तलवार ने कहा कि यदि किसी जमीन मालिक द्वारा खोला गया बोरवेल (Borewell) एक माह के अंदर बंद नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि खुले बोरवेल के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित भूमि मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि खुले बोरवेल बच्चों की सुरक्षा और भूजल के प्रदूषण का कारण हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में गांवों या शहरों को इन बोरवेलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम, डीडीपीओ, पंजाब राज्य बिजली निगम, मुख्य कृषि अधिकारी, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने छह अगस्त 2010 के आदेश में इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सुनिश्चित किया गया है। 
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि लोगों और किसानों को इन खुले बोरवेलों के खतरों के बारे में जागरुक किया जाए ताकि वे अपने बोरवेलों को खुला न छोड़ें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को ऐसे बोरवेलों की पहचान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पंजाब राज्य विद्युत निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा कि किसान अपने खेतों में कोई भी बोरवेल खुला न छोड़ें। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सदस्यों और पंचायत सचिवों को गांवों में ऐसे खुले बोरवेलों को तुरंत बंद कराना चाहिए। उन्होंने पंजाब जल संसाधन एवं विकास निगम, पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी योजनाओं के बोरवेल खुले न रहें। इसलिए उन्होंने एस.डी.एम. को चिंतित किया।  


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