चुनाव कार्य हेतु वाहन उपलब्ध नहीं करवाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध की जा रही है। कानून कार्यवाही

दौसा । जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी के निर्देशों की अनुपालना में विधानसभा आम चुनाव 2023 के में परिवाहन विभाग के उडनदस्तों द्वाराता बसों का अधिग्रहण किया जा रहा हैं।

प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ एवं परिवहन अधिकारी पी आर मीणा ने बताया कि अधिग्रहण की गयी बसों का निर्धारित समय 22 नवम्बर 2023 को सांय 5 बजे रिर्पोटिंग स्थल पंडित श्री नवल किशोर राजकीय पीजी कांलेज दौसा पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर जिले में संचालित बस एवं मिनी बसों को जारी किये जाने वाले अस्थायी परमिटों पर 19 नवम्बर से 25 नवम्बर 2023 तक पाबंदी लगा रखी हैं। इसके बावजूद यदि को बस एवं मिनी बस शादी एवं अन्य समारोह कार्यक्रम में संचालित पायी जाती है तो उसके विरूद्ध नियमाुनसार जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य हेतु नीयत तिथि एवं स्थान पर बस की रिपोर्टिंग नही करवाने के कृत्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए परिवहन विभाग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी दौसा के माध्यम संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसके अन्तर्गत दौषी पाये जाने पर एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना से अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत वाहन के परमिट निरस्त करने की अनुशंषा भी की जावेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना इस बार चुनाव हेतु जिले में संचालित बाल वाहिनीयों का भी अधिग्रहण किया गया हैं। समस्त बाल वाहिनीयों के स्वामी, शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित किये गये अधिग्रहण फार्म में अंकित दिनांक व समय पर निर्धारित स्थान पर अपने वाहनों की रिपोर्टिंग कराना सुनिश्चित करें।
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