एनआईए कोर्ट ने पंजाब के मोगा में नामित आतंकवादी लखबीर सिंह की जमीन जब्त करने का आदेश दिया

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि मोहाली की एक एनआईए अदालत ने पंजाब के मोगा जिले में नामित आतंकवादी और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के पाकिस्तान स्थित स्वयंभू प्रमुख लखबीर सिंह उर्फ रोडे की जमीन जब्त करने का आदेश दिया है।

सिंह की जमीन कोठे गुरुपुरा (रोडे) गांव में स्थित है।
अदालत का आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 1 जनवरी, 2021 को यूएपीए, भारतीय दंड संहिता और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में आया था।
अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 33(5) के तहत भूमि को जब्त करने का आदेश दिया, जिसके तहत एक न्यायाधीश गंभीर अपराधों में शामिल घोषित अपराधी की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर सकता है।