याचिकाकर्ता ने कागजात दाखिल नहीं किए- ईसीआई

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की पीठ ने मिर्यागुडा से निर्दलीय उम्मीदवार कुंद्रापु श्रीकांत द्वारा उनके नामांकन पत्र के संबंध में दायर एक रिट याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रापोलू भास्कर ने कहा कि श्रीकांत ने 10 नवंबर को अपने कागजात दाखिल किए थे और रिटर्निंग ऑफिसर के पास 10,000 रुपये का शुल्क जमा किया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने न तो उनका नामांकन स्वीकार किया और न ही खारिज किया.

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अविनाश देसाई की इस दलील पर विचार किया कि याचिकाकर्ता ने अपने कागजात दाखिल नहीं किए हैं। ईसीआई ने एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ था।


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