सामूहिक दुष्कर्म में चार दोषियों को 20-20 साल की सजा, लगा 32,000 रुपए का जुर्माना

अमरोहा। अदालत ने चार साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार युवकों को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद चार दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जनपद के थाना गजरौला क्षेत्र एक गांव में किसान का परिवार रहता है। 17 अक्टूबर 2018 को किसान की पत्नी शौच के लिए जंगल गई थी। इस दौरान गांव के ही जोगिंद्र, रामपाल, मुन्ना व तेजपाल ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। घटना के बारे में परिजनों को बताने पर चारों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पीड़िता ने पांच दिन बाद परिवार के लोगों को आपबीती सुनाई थी। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में चारों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में हो रही थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश नागर ने मामले में मजबूत पैरवी की। मंगलवार को अदालत ने केस की अंतिम सुनवाई करते हुए पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 32,000 रुपए जुर्माना भी लगाया।
