IRDAIne ने यह निर्णय लिया एक जनवरी से कस्टमर को बतानी होंगी इंश्योरेंस पॉलिसी

बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप में दावे के साथ बीमा और बीमा के अंतर्गत कवर किए गए खर्चों के बारे में बीमाधारकों को जानकारी प्रदान करनी होगी। भारतीय बीमा लाइसेंस और विकास प्राधिकारी (डीएमए) बीमा धारकों को लाइसेंस की मूल बातें आसानी से चुनने के लिए वास्तविक ग्राहक सूचना पत्र को संशोधित किया गया है।

बीमा कंपनी ने इस संबंध में सरकरोल जारी किया
बीमा नियामक ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को भेजे गए एक सरकुलर में कहा कि उपभोक्ता सूचना पत्र (सीआईएस) 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा।
दस्तावेज़ दस्तावेज़ आसान होना चाहिए- IRDAI
IRDAI ने कहा है कि शेयर धारकों के लिए लाइसेंस नियम और धारकों के लिए शेयरहोल्डिंग जरूरी है। इस सरकुल के, “एक नामांकन दस्तावेज़ से भरा जा सकता है, इसलिए यह एक ऐसा वर्णन होना चाहिए जिसके अनुसार अध्ययन के बारे में दस्तावेजों को सरल शब्दों में समझाया जाए और आवश्यक जानकारी से भरा जाए।”
बीमा उद्योग अभी भी कई बीमा उद्योग से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहा है
सर्कुलर के अनुसार, बीमा कंपनी और शेयर धारकों के बीच शेयर बाजार पर होल्डिंग को लेकर अभी भी कई शेयरधारक आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चॉकलेट सी जारी किया गया है। बीमा पॉलिसी में बीमा उत्पाद/पोलिसी का नाम, बीमा संख्या, बीमा उत्पाद/पोलिसी के प्रकार और बीमा राशि बतानी होगी।
व्यवसाय में खर्च के अलावा अन्य सामग्री जानकारी- IRDAI
इसके अलावा, शेयरधारकों को प्रतिभूतियों में खर्च, बहिष्करण, प्रतिज्ञा अवधि, बैंकों के वित्तीय, सीमा दावा प्रक्रिया और शिकायत सुरक्षा तंत्र के बारे में भी सूचित किया गया है। सर्कुलर के अनुसार, बीमा कंपनी, मध्यस्थ और एजेंट को सभी शेयरधारकों को वैज्ञानिक सीआईसी का विवरण देना होगा। यदि प्रतिभूति धारकों को सीआइसीटिक्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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