लिक्विडेटर से 24.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज

चेन्नई: सीबीआई ने एक कंपनी के लिक्विडेटर से कथित तौर पर 24.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) और उसके सहयोगी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपी चेन्नई के चंद्रमौली रामसुब्रमण्यम हैं, जिन्हें एसएलओ इंडस्ट्रीज की परिसमापन प्रक्रिया के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था, और उनके सहयोगी कर्मचारी कोयंबटूर के रमेला रंगासामी हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पूछताछ के बाद उन पर आईपीसी की धारा 420 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
एफआईआर के अनुसार, चंद्रमौली की सिफारिश के अनुसार चद्रमौली को 2 लाख रुपये के मासिक वेतन पर और रमेला को 1.5 लाख रुपये प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया गया था।
हालाँकि, जांच से पता चला कि रमेला ने परिसमापन प्रक्रिया के दौरान कभी भी एसएलओ इंडस्ट्रीज के कार्यालय का दौरा नहीं किया और रमेला द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक को चंद्रमौली के कर्मचारियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर नकद में चंद्रमौली को सौंप दिया गया।