रियासी में पशु तस्करों के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज

रियासी: विशेष जिला न्यायाधीश रियासी पॉल महाजन ने कोठियां तहसील पौनी के रियासी गांव के कुख्यात पशु तस्कर मोहम्मद आजम के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाया।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर में उन्हें दोषी ठहराया गया है। सुंदरबनी, अखनूर, पावनी। पशु तस्करी की उसकी बार-बार की आपराधिक गतिविधियों को क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरे के रूप में देखा गया।

जिला न्यायाधीश रियासी ने पुष्टि की कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को भंग करने में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। पशु तस्करी, अवैध खनन, मादक पदार्थों की तस्करी आदि में शामिल असामाजिक तत्वों के प्रति शून्य सहिष्णुता और नरमी बरती जाएगी।


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