इंडोनेशियाई अदालत ने टिकटॉकर को ईशनिंदा के आरोप में 2 साल की जेल की सजा सुनाई

इंडोनेशिया : इंडोनेशिया की एक अदालत ने 33 वर्षीय एक महिला पर 16,245 अमेरिकी डॉलर (250,000,000 इंडोनेशियाई रुपिया) का जुर्माना लगाया है और उसे देश के ईशनिंदा कानूनों के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई है। दोषी लीना लुफ्तियावती ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें वह सूअर का मांस खाने से पहले इस्लामिक आयतें पढ़ती नजर आ रही थी।
टिकटॉक पर प्रभाव डालने वाली लीना, जो सोशल मीडिया पर अपने ‘भारतीय नाम’ लीना मुखर्जी से भी जानी जाती हैं, ने वीडियो में सूअर का मांस खाने से पहले बिस्मिल्लाह (अल्लाह के नाम पर) कहा था। उसे मंगलवार, 19 सितंबर को सुमात्रा द्वीप पर पालेमबांग जिला अदालत ने दोषी ठहराया था। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें “धार्मिक व्यक्तियों और विशिष्ट समूहों के खिलाफ नफरत भड़काने के उद्देश्य से जानकारी फैलाने” का भी दोषी पाया गया था।
अदालत ने उस पर 16,245 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि अगर वह जुर्माना नहीं भरती तो उसकी सजा तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय को भोजन शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना अनिवार्य है। इस्लाम में सूअर का मांस हराम (निषिद्ध) माना जाता है।
इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू आबादी है। चूँकि इस्लाम में सूअर का मांस खाना वर्जित है, इसलिए लीना के वीडियो ने पूरे देश में हलचल मचा दी।
कौन हैं लीना मुखर्जी?
लीना की पहचान एक मुस्लिम के रूप में है, जिसके टिकटॉक पर लगभग 2,000,000 फॉलोअर्स हैं। लाइफस्टाइल इंफ्लूएंसर का भारत में भी कारोबार है। जैसे ही उनकी सजा की खबर फैली, शीर्ष बॉलीवुड हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगीं।


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