ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ा

वाराणसी। वाराणसी जिला न्यायालय ने शनिवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 और दिन का समय दिया।एएसआई को पहले 17 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन उसके वकील ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन और मांगे।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक, तकनीकी रिपोर्ट नहीं आने के कारण एएसआई ने और समय मांगा.शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा.एएसआई ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

2 नवंबर को, एएसआई ने अदालत को बताया था कि उसने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने में कुछ और समय लग सकता है। इसके बाद अदालत ने दस्तावेज़ जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया।5 अक्टूबर को कोर्ट ने चार हफ्ते का वक्त और दिया था और कहा था कि इससे ज्यादा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी.

4 अगस्त को, अदालत ने एएसआई को एक अतिरिक्त महीने का समय दिया, इसकी मूल समय सीमा 4 अगस्त से बढ़ाकर 4 सितंबर कर दी। इसने 6 सितंबर को एक और चार सप्ताह का विस्तार प्रदान किया।

सर्वेक्षण तब शुरू हुआ था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा था और फैसला सुनाया था कि यह कदम “न्याय के हित में आवश्यक” था और इससे विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लाभ होगा।

पिछली सुनवाई के दौरान, मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एएसआई बिना अनुमति के बेसमेंट के साथ-साथ मस्जिद परिसर के अन्य स्थानों पर खुदाई कर रहा है और पश्चिमी दीवार पर मलबा जमा कर रहा है, जिससे खतरा पैदा हो सकता है कि संरचना ढह सकती है। .

मस्जिद पैनल ने कहा कि एएसआई टीम मलबा या कचरा हटाकर परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं थी।

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी समिति सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को एएसआई सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

अपने आदेश में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने, हालांकि, एएसआई से सर्वेक्षण के दौरान कोई आक्रामक कार्य नहीं करने को कहा। इसने किसी भी खुदाई को खारिज कर दिया, जिसे वाराणसी अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो आयोजित किया जा सकता है।


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