डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर होने पर एकमुश्त जीएसटी की व्यवस्था शुरू की जाएगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लिमसम टैक्स में जाने के लिए 1.50 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके लिए जीएसटी पोर्टल पर व्यवस्था की गई है। साथ ही जो व्यापारी अगले 31 मार्च से पहले एकमुश्त कर का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। करीब एक सप्ताह पहले पोर्टल पर यह सुविधा चालू कर दी गई है।

1.50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता हर महीने या हर तीन महीने में रिटर्न फाइल करते हैं। भले ही कुछ करदाता पूर्ण जीएसटी का भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन पंजीकरण न होने के कारण उन्हें एक साल तक इंतजार करना पड़ता है। इस कारण फरवरी के पहले सप्ताह से जो करदाता अंतिम जीएसटी कर का भुगतान करना चाहते हैं उन्हें अपने जीएसटी नंबर के साथ पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण सुविधा पोर्टल पर ही स्थापित की गई है। इससे करदाता भी कार्रवाई होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से पूरा जीएसटी चुका सकेंगे।

Lumsum GST की सुविधा में, करदाता को करदाता द्वारा किए गए टर्नओवर के 5% की दर से GST का भुगतान करना होता है। साथ ही उन्हें जीएसटी क्रेडिट का लाभ नहीं लेना है, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य करनी होगी। उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के बाद अब तक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी।


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