हिमाचल पर्यटन विभाग ने बीर बिलिंग में अवैध रूप से चल रहे सभी पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल पर्यटन विभाग ने बीर बिलिंग में अवैध रूप से चल रहे सभी पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। यह आदेश कांगड़ा के जिला पर्यटन विकास अधिकारी विनय धीमान ने जारी किए।

धीमान ने अपने आदेश में कहा कि पर्यटन विभाग की पूर्वानुमति के बिना बीर बिलिंग में किसी भी पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन स्कूलों के मालिकों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी वेबसाइटें तुरंत बंद कर दें ताकि कोई गुमराह न हो।
ट्रिब्यून ने, केवल दो दिन पहले, लखनऊ के एक प्रशिक्षु अभिउदय की मौत के बाद इस मुद्दे को उजागर किया था, जिसने बिलिंग के पास ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अपनी जान गंवा दी थी। उन्हें एक स्थानीय प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। पिछले दिनों बीर बिलिंग में 10 से अधिक पैराग्लाइडिंग दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग 20 पायलटों की मौत हो गई। एकत्रित जानकारी से पता चला कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पर्यटन विभाग को मामले को देखने और एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा कि इन स्कूलों को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कैसे कार्य करने की अनुमति दी गई।
सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हादसे को गंभीर मामला बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे राज्य के साथ-साथ साहसिक खेल का भी नाम खराब हुआ है।