जीएसटी रिटर्न की खामियों का जिन्न पांच साल बाद निकला

प्रतापगढ़: 17 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पहले साल के रिटर्न दाखिल करने में की गई खामियों जिन्न अब पांच साल बाद निकला है. सत्यापन में खरीद-बिक्री के विवरण का मिलान न हो पाने के कारण 8 हजार व्यापारियों का नोटिस जारी की गई है. इसे लेकर अब व्यापारी परेशान हो उठे हैं और पांच साल पुरानी रसीद ढूंढ रहे हैं.

जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार 2017-18 का रिटर्न दाखिल करने में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पडा़ था. जीएसटी के अधिकारियों ने कई जगह कैंप लगाकर व्यापारियों को इसकी जानकारी दी थी लेकिन गड़बड़ी हो गई. सूत्रों के अनुसार व्यापारियों ने अपनी विक्री वाले सामान की जहां से खरीद दिखाई उस फर्म के रिटर्न में उसका उल्लेख ही नहीं मिला. रिटर्न में कई अन्य खामियां मिलने के कारण जिले में रजिस्टर्ड सभी 8 हजार व्यापारियों को नोटिस जारी की गई है.

44 पैसे, 1 रुपये के अंतर पर भी नोटिस

व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न में खामियों पर नोटिस राज्य कर कार्यालय की ओर से जारी की गई है. अधिकांश की नोटिस उनकी मेल आईडी पर भेजी गई है. हालांकि तमाम नोटिस में मामूली अंतर का उल्लेख है. जीएसटी के अधिवक्ता आदित्य खंडेलवाल का कहना है कि ऐसे भी व्यापारियों को नोटिस मिली है जिनके रिटर्न में 44 पैसे या 1 रुपये का अंतर पाया गया है. जबकि यह राशि आम तौर पर ‘राउंडफीगर’ मानकर स्वीकार की जा सकती थी.


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