जानलेवा हमले करने वाले चार दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास

हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ रविंद्र कुमार प्रथम ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों को मंगलवार को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 40-40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि मामला पिलखुवा थाना क्षेत्र का है जब 22 सितंबर वर्ष 2014 को थाने में तहरीर मिली कि कुछ आरोपियों ने पिलखुवा के मोहल्ला कृष्णगंज स्थित मोहम्मद निसार पुत्र हाजी सईद के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया जिसके अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ तमंचा लेकर जबरन घर में घुस आए और जब्बार ने जान से मारने की नियत से इसरार को गोली मार दी।
गफ्फार ने अंसार के ऊपर गोली चला दी जिसमें वह बाल-बाल बच गया। छत पर अलाउद्दीन और मोबिन ने अपने-अपने तमंचे से निसार और सायरा के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किए। हालांकि इस हमले में दोनों बाल-बाल बच गए। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए जिन्हें देखकर आरोपी भाग खड़े हुए। उपरोक्त मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां जिला शासकीय अधिवक्ता ने शासन की ओर से प्रबल पैरवी करते हुए अभियोजन की ओर से कुल 10 साथियों को न्यायालय में परीक्षित कराया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायधीश हापुड़ रविंद्र कुमार प्रथम ने बहस के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जब्बार, गफ्फार, अलाउद्दीन तथा मोबिन को दोषी करार दिया और 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 40-40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


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