केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना

 केंद्रीय रिजर्व बैंक : केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए इन 5 बैंको पर जुर्माना लगाया है. – केंद्रीय रिजर्व बैंक ने  उमा सहकारी बैंक लिमिटेड, पीज़ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, बीरभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड।इन कंपनी पर कार्रवाई  की है इन बैंको पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है।

केंद्रीय रिजर्व बैंक

किस बैंक पर कितना जुर्माना?

रिजर्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए उमा सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹7 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह बैंक गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पीजेंट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. इस बैंक को केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया गया है।

रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों पर लागू ‘हाउसिंग फाइनेंस’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया। इसी तरह, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1.10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

DCCB शाखाओं को बंद करने के मानदंड तय

इस बीच, रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी अलाभकारी शाखाओं को बंद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी।

रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि लाभहीन शाखाओं को बंद करने का निर्णय उचित कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए और इस संबंध में डीसीसीबी के निदेशक मंडल की बैठक के विवरण को ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। आरबीआई के अनुसार, बैंक को शाखा बंद करने से पहले स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी मौजूदा जमाकर्ताओं/ग्राहकों को दो महीने पहले सूचित करना चाहिए। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि अगर किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उस डीसीसीबी को शाखाएं बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी


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