स्टॉक ब्रोकर पर 73 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई में एक व्यक्ति जो पहले एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म चलाता था और जिसे हाल ही में एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है, पर निवेश पर उच्च रिटर्न के बहाने कथित तौर पर ₹73.28 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। तेजस घाडीगांवकर को सिंधुदुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि धोखाधड़ी का मामला वीपी रोड पुलिस ने दर्ज किया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) सहित संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, आरोपी ने 42 वर्षीय समीर मांजरेकर को अच्छे लाभ का वादा करके शेयर बाजार में निवेश करने का लालच दिया। घाडीगांवकर ने एक समझौता भी किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें भी रिटर्न का एक हिस्सा मिलेगा।
एक अन्य धारा में उल्लेख किया गया है कि पीड़ित को आठ महीने के भीतर लाभ के साथ निवेश भी मिलेगा। अगस्त 2019 से जून 2020 के बीच शिकायतकर्ता ने ₹80.71 लाख का निवेश किया, लेकिन तय समय सीमा में उन्हें लाभ नहीं मिला। पूछने पर आरोपी ने आश्वासन दिया कि उसे पैसे जरूर मिलेंगे।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, बाद में उन्होंने मांजरेकर को ₹7.43 लाख लौटा दिए। बाकी रकम नहीं मिलने पर मांजरेकर ने शिकायत दर्ज कराई. घाडीगांवकर की वडाला में एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बकलर इक्विटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलपी थी और वह इसके प्रबंध निदेशक थे। कुछ समय पहले उन्होंने कंपनी बंद कर दी थी. जांच अधिकारी पराग उकार्दे ने बताया कि आरोपी को सिंधुदुर्ग पुलिस ने डेढ़ महीने पहले गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उन्होंने कहा, वीपी रोड पुलिस आगे उसकी हिरासत की मांग करने जा रही है।
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